अदालत ने 2015 में एक किशोरी के साथ बलात्कार के दोष में 31 वर्षीय व्यक्ति को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि किसी नाबालिग की हामी कानून की नजर में आपसी सहमति नहीं है। जिला जज पीपी जाधव...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/2pAdhCs
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